मुज़फ्फरनगर: थानाभवन निवासी 16 साल की बालिका के अपहरण और बलात्कार मामले में न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा
16 साल की बालिका का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी उस्मान को 20 वर्ष की सज़ा व 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि सह अभियुक्त सोनू को अपहरण के आरोपी मे 5 साल की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजुला की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान रहे