हमीरपुर: जरिया थाना क्षेत्र के एक गाँव मे छात्रा से हैवानियत में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई
जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव में स्कूल से पढ़कर घर जा रही 13 वर्षीय छात्रा से हैवानियत में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने दोष साबित होने पर युवक को सात वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने चार मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।