सूचना-आयोग ने जिला रसद अधिकारी पर लगाया 5000 का जुर्माना:RTI का 7 महीने देरी से दिया जवाब, दो राशन कार्ड कर दिए थे डिलीट
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उदयपुर से RTI और राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में करीब सात महीने की देरी करने पर जिला रसद अधिकारी, ग्रामीण उदयपुर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला वल्लभनगर तहसील निवासी प्रकाश चन्द्र सालवी से जुड़ा है, जिन्होंने अपने राशन कार्ड से संबंधित जानकारी RTI के तहत मांगी थी। तय समय में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने पहली अपील की, लेकिन वहां से भी समाधान नहीं हुआ। इसके बाद दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में की गई। आयोग ने 3 फरवरी 2026 को 30 दिन के भीतर सूचना देने के निर्देश दिए, लेकिन विभाग ने करीब सात महीने बाद जवाब दिया। जवाब में सामने आया कि परिवादी के दो राशन कार्ड बने हुए थे और इनमें से एक कार्ड डिलीट किया जाना था, लेकिन भीण्डर पंचायत समिति के कर्मचारियों की गलती से दोनों राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए। अब एक राशन कार्ड को दोबारा एक्टिव कराने के लिए अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर को पत्र भेजा गया है। मामले में आयोग ने देरी, नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होने और पक्ष नहीं रखने पर नाराजगी जताई। आयोग ने अधिकतम 25 हजार रुपए तक जुर्माने के प्रावधान के बावजूद 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे 21 दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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