बुलंदशहर: मारपीट करने के आरोपी को 9 माह का कारावास व ₹1500 के अर्थदंड की सजा
वर्ष 2022 में वादी प्रमोद शर्मा निवासी ग्राम केलावन थाना सलेमपुर, बुलन्दशहर के साथ मारपीट व गाली-गलौच करने की घटना की गयी थी,मा0 न्यायालय सीजे/एसडी/एफटीसी जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रणवीर सिंह को 09 माह का कारावास व 1500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, मामले में जानकारी बुधवार सुबह लगभग 10:37 पर दी गई।