वर्ष-1999 में थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा 01 अवैध सीएमपी व 01 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था,मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पन को 01 वर्ष 04 माह के कारावास से दण्डित किया गया, मामले में जानकारी मंगलवार शाम लगभग 4:40 पर दी गई।