बुलंदशहर: कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड से किया दंडित
वर्ष-2021 में धोखाधडी कर अपने विरूद्ध पंजीकृत अभियोग को छुपाते हुए अपना पासपोर्ट जारी करा लिया गया था। थाना सिकंदराबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय सीजेएम जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मौ0 आकिल को 03 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।