#बालाघाट
ग्राम रट्टा में पांच एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त
अतिक्रमणकारी से 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा कराया, राजस्व दल ने की कार्रवाई
जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 21 अक्टूबर को तहसील बालाघाट के ग्राम रट्टा में राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने लगभग पांच एकड़ शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे शासन के कब्जे में लिया। कार्रवाई के दौरान संबंधित प्रकरण में अधिरोपित 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा कराया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रट्टा निवासी रोमन लाल एवं जियालाल पिता राम चरण त्महे द्वारा पटवारी हल्का नंबर 17/42 के अंतर्गत खसरा नंबर 285 एवं 371 की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की सूचना हल्का पटवारी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। इस पर तहसीलदार न्यायालय बालाघाट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभिलेखों एवं उपलब्ध तथ्यों की जांच तथा विधिवत सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए थे।
आदेश के परिपालन में संबंधित पक्षों को निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण हटाने और अर्थदंड जमा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर 21 अक्टूबर को राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार बालाघाट श्रीमती मंजुला महोबिया, राजस्व निरीक्षक श्री हितेंद्र सिंह मर्सकोले, हल्का पटवारी श्री योगेश मेश्राम तथा पटवारी श्री किशोर पतले, श्री ओमप्रकाश दुबे एवं श्री गीत चाकोले सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा भूमि संबंधी नियमों का पालन करें।
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3 views | Balaghat, Madhya Pradesh | Oct 21, 2026