सोनकच्छ: सोनकच्छ न्यायालय ने मारपीट प्रकरण में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया
शनिवार शाम 5:00 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनकच्छ न्यायालय के माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान परिधि गुप्ता न्यायालय सोनकच्छ ने आरोपी देवकरण पिता नंद राम मालवीय उम्र 45 साल निवासी ग्राम पिलवानी थाना सोनकच्छ को फरियादी के साथ विवाद होने से अश्लील गालियां दी एवं थापड़ मुक्की एवं लात घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं संत्रास कारित करने