*प्रेस विज्ञप्ति*
समाहरणालय, मधेपुरा
जिला जनसंपर्क कार्यालय
दिनांक : 30 सितंबर 2026
*जिला निरीक्षण समिति ने बाल देखरेख संस्थानों का किया निरीक्षण*
*किशोरों एवं बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*
मधेपुरा। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा-54 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में गठित जिला निरीक्षण समिति, मधेपुरा के सदस्यों द्वारा बुधवार, 30 सितंबर 2026 को जिले के बाल देखरेख संस्थानों—पर्यवेक्षण गृह, मधेपुरा एवं विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मधेपुरा—का निरीक्षण किया गया।
पर्यवेक्षण गृह के निरीक्षण के दौरान कुल 24 किशोर आवासित पाए गए, जिनमें मधेपुरा जिले के 17 एवं सहरसा जिले के 7 किशोर शामिल हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा आवासित किशोरों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा समस्याओं के त्वरित एवं समुचित निराकरण हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान के निरीक्षण के दौरान कुल 03 बच्चे आवासित पाए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण एवं समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। साथ ही संस्थान में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को निरंतर कार्यशील रखने तथा रात्रि पाली में कार्यरत कर्मियों को विशेष रूप से सजग एवं सतर्क रहते हुए बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण समिति द्वारा बाल देखरेख संस्थानों में सुरक्षित, संवेदनशील एवं बाल हितैषी वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar