➡️ दिनांक 12/09/2026 अवैध शराब के खिलाफ आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त दबिश
कलेक्टर महोदय डॉ.सौरभ सोनवाणे व पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के आदेशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह चढ़ार के निर्देशानुसार बैतूल जिले में अवैध शराब गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अंकुश लगाने हेतु आबकारी व पुलिस विभाग द्वारा वृत्त- चिचोली मे पाथाखेड़ा , गोलुमैदई, चिरापाटला, हैरावाड़ी में कार्यवाहि की गयी l उक्त कार्यवाही सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी लीला सिंह मुकाती एवं चिचोली थाना प्रभारी हरिओम पटेल के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान कुल 10 आपराधिक प्रकरण म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क च की धारा के तहत दर्ज किए गए। जिला दबिश की कार्यवाही में हाथ भट्टी मदिरा 28 लीटर, देशी प्लेन मदिरा 8 बल्क लीटर , विदेशी मदिरा 26 बल्क लीटर को मौके से जब्त किया गया और 80 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया l ज़ब्त मदिरा और लहान का अनुमानित मूल्य लगभग 176000/- रुपए है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक श्री पंकज लोखंडे , सुश्री पूजा मालवीय , सुश्री जुथिका वर्मा , पुलिस थाना चिचोली के स्टॉफ तथा आबकारी के मुख्य आरक्षक ,आरक्षक और होमगार्ड सैनिक उपस्थित रहे l उक्त कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेगी ।
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