बलरामपुर: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी को बलरामपुर न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 अर्थदंड
वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर विपक्षी गुन्नूलाल पासी पुत्र केतार पासी उर्फ राम समुझ पासी निवासी कौवा बेला को0 देहात द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने की घटना में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, अभियोग की विवेचना उ0नि0 सच्चिदानंद पाण्डेय द्वारा की गई व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाया