*बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपीलों की सुनवाई* दिनांक 06 नवंबर 2026 को द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपीलों की सुनवाई की गई। आज की सुनवाई हेतु कुल 05 मामले उपस्थापित किए गए, जिनमें विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान प्रमुख कार्रवाई एवं निर्देश निम्नवत् रहे:
• विद्युत विभाग: विद्युत विपत्र में सुधार से संबंधित 01 मामले में अपीलार्थी के आवेदन के आलोक में ₹55,240.97 के कुल विद्युत विपत्र में ₹42,416.63 की राशि का सुधार किया गया।
• भूमि बंदोबस्ती: भूमि बंदोबस्ती से संबंधित मामले में अंचल अधिकारी, बाराहाट के प्रतिवेदन के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बांका से मंतव्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
• अतिक्रमण मामला, अंचल कार्यालय अमरपुर: अंचल अधिकारी, अमरपुर द्वारा वर्ष 2024 के मापी प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति की पुनः जाँच एवं सत्यापन के उद्देश्य से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बांका को अमीनों की टीम गठित कर संबंधित भूमि की पुनः मापी कराने तथा स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही, पूर्व में समर्पित प्रतिवेदन में त्रुटि अथवा लापरवाही पाए जाने की स्थिति में जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
• जमाबंदी पुनर्लेखन, अंचल कार्यालय अमरपुर: जमाबंदी पुनर्लेखन से संबंधित मामले में अंचल अधिकारी, अमरपुर को स्वयं स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
जिला प्रशासन, बांका द्वारा लोक शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही के मामलों में संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
*"मद्यपान से दूरी, स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी।"*
Banka, Bihar | Nov 6, 2026