हमीरपुर: जान से मारने की धमकी देने व SC ST ACT मामले मे अदालत ने दो आरोपियो को दो दो साल की सजा व 5000 रूपए अर्थदंड की दिलाई सजा
सदर कोतवाली के रमेड़ी मांझखोर निवासी अमर सिंह पुत्र नत्थू सिंह व सुंदर प्रजापति के विरुद्ध पुलिस ने 12 जून 2002 को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी व जाति सूचक शब्दो से अपमानित करने का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट मे पेश किया था।SC ST एक्ट की अदालत ने दोष सिद्ध पाए जाने पर फैसला सुनाते हुए दोनो दोषियों को दो दो साल की सजा व 5 हजार रु अर्थ दंड की सजा सुनाई।