हमीरपुर: हमीरपुर न्यायालय ने जान से मारने की धमकी देने वाले एससी एसटी एक्ट के दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा
महिला को गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में सदर कोतवाली में दर्ज मुकदमे के दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाये जाने पर दो-दो वर्ष के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। सदर कोतवाली में उक्त आरोप में 12 जून 2002 को अमर सिंह पुत्र नत्थू सिंह व सुन्दर प्रजापति निवासीगण रमेड़ी मांझखोर पर कार्यवाही की है