*12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, एक दिन में सुलह से निपटेंगे सालों पुराने केस*
*जालौन, 07 सितंबर 2026।* जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
प्राधिकरण की सचिव मनाली चंद्रा ने बताया कि लोक अदालत में लंबित विवादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते से बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। यहां पारित फैसला अंतिम होगा और उसके खिलाफ अपील नहीं होगी।
*इन मामलों का होगा निस्तारण -* शमनीय आपराधिक वाद, स्टांप-राजस्व, बैंक ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता फोरम, वैवाहिक-पारिवारिक विवाद, टैक्स, बिजली चोरी, चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), चालान, श्रम और जलकर समेत अन्य मामले। कोर्ट में दाखिल न हुए प्री-लिटिगेशन मामले भी सुलह से निपटाए जाएंगे।
तहसील से लेकर जिला स्तर तक के पक्षकार आवेदन कर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। इससे वर्षों की मुकदमेबाजी, समय और खर्च से राहत मिलेगी।
Jalaun, Jalaun | Sep 8, 2026