चित्तौड़गढ़: नगरीय निकाय चुनाव के तहत 9 और 11 सितंबर को मतदान दिवस पर संबंधित निजी क्षेत्रों में श्रमिकों, कार्मिकों का रहेगा सवेतनिक
मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान. नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के प्रावधान लागू होते हैं। इनके तहत मतदान दिवस पर पात्र कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिए जाने की व्यवस्था है।