ग्यारसपुर: ग्यारसपुर में बिना पंजीयन चल रहे क्लीनिकों पर प्रशासन की सख्ती
ग्यारसपुर में बिना पंजीयन संचालित निजी क्लीनिकों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार दोपहर 2 बजे सीएमएचओ डॉ. रामहित कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी चिकित्सा संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस न तो कोई क्लीनिक खोला जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है।निर्देशों के अनुसार नर्सिंग होम, लैब, एक्स-रे सेंटर सभी को निर्देश दिए गए ।