चम्बल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन पर रखें जीरो टॉलरेंस: जिला कलक्टर
संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित संयुक्त निरीक्षण, अवैध परिवहन मार्गों पर सीसीटीवी एवं 24 घण्टे निगरानी के निर्देश
सवाई माधोपुर, 4 अगस्त। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में मंगलवार को राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की रोकथाम एवं नियमित मॉनिटरिंग के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त एवं समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए ।
जिला कलक्टर ने कहा कि चम्बल घड़ियाल अभयारण्य पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहां अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस, वन, खनिज, परिवहन एवं राजस्व विभाग को चिन्हित हॉटस्पॉट पर सतत निगरानी रखते हुए अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
हॉटस्पॉट पर साप्ताहिक संयुक्त निरीक्षण, अवैध रास्ते होंगे अवरुद्ध:- जिला कलक्टर ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों को सप्ताह में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करने तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रतिमाह संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिए। संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं वन-पुलिस अधिकारियों को भी प्रत्येक 15 दिवस में संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अवैध खनन के लिए नदी क्षेत्र तक बनाए गए अनधिकृत रास्तों को चिन्हित कर अवरुद्ध करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने अवैध बजरी परिवहन में प्रयुक्त संभावित मार्गों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए, ताकि संदिग्ध वाहनों की प्रभावी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जब्त वाहनों को सुरक्षित आरक्षित स्थान पर रखने तथा प्रवर्तन कार्रवाई का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड संधारित करने को भी कहा।
बिना नम्बर प्लेट वाहनों पर सख्ती, 277 चालान एवं 57 वाहन सीज:- बैठक में बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 17 अप्रैल से 23 जुलाई, 2026 तक बिना नम्बर/नम्बर प्लेट अथवा बिना एचएसआरपी वाले 277 वाहनों के चालान कर 57 वाहनों को सीज किया गया है। पुलिस विभाग ने भी ऐसे 125 प्रकरणों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। रोडावद क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण कर अवैध आवागमन के मार्ग अवरुद्ध किए गए हैं तथा पेट्रोल पम्प संचालकों को बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए पाबंद किया गया है।
जिला कलक्टर ने खातेदारी भूमि पर अवैध खनन पाए जाने पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 177 के तहत नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करने तथा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य क्षेत्र में उपयुक्त राजस्व भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के लिए भूमि चिन्हित कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में एम-सैंड इकाइयों की स्थापना के प्राप्त प्रस्तावों का भी प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा।
जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि अवैध बजरी खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अधिकारी नियमित फील्ड निरीक्षण करते हुए सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान एवं प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करें।