सहजनवा: सहजनवा में नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के मामले में प्रेमशंकर उर्फ गरीब को सुनाई गई छह वर्ष की सजा
गोरखपुर के अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने वीके रानीपुर निवासी प्रेमशंकर उर्फ गरीब को नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।