अलवर: शराब विक्रेताओं को भी फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉ योगेंद्र शर्मा ने जानकारी
Alwar, Alwar | Jun 22, 2024 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि अब शराब विक्रेताओं को भी फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अब तक राज्य सरकार के निर्देश पर खाद्य पदार्थों के बेचान के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य था वहीं अब शराब विक्रेताओं और शराब ठेका संचालकों कोबी फूड लाइसेंस लेना होगा। ।