प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायाधीय पुरुषोत्तम मिश्रा की अदालत में डबल मर्डर कांड में चार दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर सभी पक्षों की बहस पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गयी। महात्मा सिंह, श्रीनिवास सिंह तथा बुलुसिंह उर्फ कृष्णा सिंह को 302 I.P.C में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इनमें से महात्मा सिंह 27 आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाए गए थे।