प्रतापगढ़: जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के दोषी पति को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास व ₹20 हजार अर्थदंड की सजा
जिला सत्र न्यायालय ने बुधवार शाम 5 बजे दहेज हत्या के आरोपी पति पर दोष सिद्ध पाया और सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के साथ ₹20 हजार अर्थदण्ड भी लगाया। डीजीसी ने जानकारी देते हुए बताया की अशोक कुमार निवासी प्रतापपुर चेतगढ थाना संग्रामगढ़ को सुनाया आजीवन सश्रम कारावास और ₹20 हजार का लगाया अर्थदंड लगाया गया है।