रसड़ा: बलिया में तीन मामलों में रमेश राम को साढ़े पांच साल का सश्रम कारावास, 22 हजार का जुर्माना
Rasra, Ballia | Oct 18, 2026 बलिया की अदालत ने जानलेवा हमला, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े तीन मामलों में रमेश राम को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हुई, जो अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का प्रयास है।