सागर नगर: सागर कलेक्टर ने तीनबत्ती सहित शहर के मुख्य मार्गों पर धारा-163 को 11 नवंबर तक बढ़ाया, आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जीआर ने सागर नगर के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 को आगामी 11 नवम्बर 2025 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। आदेश से पूर्व पुलिस अधीक्षक सागर एवं नगर दण्डाधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर लिया है।