झुंझुनू: नाबालिग से कुकर्म के मामले में दोषी को पोक्सो न्यायालय झुंझुनूं ने सुनाई 20 साल की सजा, ₹100000 का लगाया जुर्माना
पोक्सो न्यायालय ने गुरुवार शाम 4:00 बजे के आसपास एक फैसला सुनाते हुए 3 साल पहले एक नाबालिक से कुकर्म करने वाले आरोपी नरेंद्र कुमार उर्फ चेयरमेन को 20 साल की सजा ₹100000 का जुर्माना लगाया है, आरोपी ने 3 साल पहले नाबालिक को रास्ता पूछने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया और उसके साथ कुकर्म करके उसको छोड़कर फरार हो गया जिस पर परिजनो ने मुकदमा दर्ज कराया था