🚨 *वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, बकाया टैक्स पर 35% तक छूट* 🚨
📍 *लखनऊ। उत्तर प्रदेश* सरकार ने व्यवसायिक वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
🚚 योजना के तहत बकाया मूल कर (टैक्स) पर 35 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, जबकि जुर्माने की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से लंबित कर की वसूली करना और वाहन स्वामियों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।
📊 *परिवहन विभाग* के अनुसार प्रदेश में 7.5 टन तक के हल्के व्यवसायिक वाहनों की संख्या 29.15 लाख है। इनमें से 8.48 लाख वाहनों पर करीब 1,852.96 करोड़ रुपये का कर बकाया है। इसमें 1,073.47 करोड़ रुपये मूल कर और 779.50 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल है।
✅ *नई योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो माह तक प्रभावी रहेगी*।
✅ *वाहन मालिकों को केवल शेष बकाया कर ही जमा करना होगा*।
✅ *पहले से जमा कर की राशि को समायोजित किया जाएगा*।
✅ *जुर्माने की पूरी राशि माफ होगी*।
📌 परिवहन विभाग का मानना है कि इस योजना से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और वर्षों से लंबित करोड़ों रुपये के राजस्व की वसूली भी संभव हो सकेगी।
🔹 इससे पहले वर्ष 2022-23 और 2024-25 में भी समाधान योजनाएं लागू की गई थीं, लेकिन उनमें केवल जुर्माने में छूट दी गई थी। इस बार पहली बार मूल कर में भी राहत दी गई है, जिससे योजना के अधिक सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
📢 *परिवहन विभाग जल्द ही योजना की विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा*।
✍️ *रिपोर्ट:-|रजत गुप्ता*
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