बलरामपुर: हत्या के 4 अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को ₹1,25,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
31 जनवरी शाम 5 बजे पुलिसद्वारा बताया गया को0 गैसडी अंतर्गत लोहे की सरिया से मारना पीटना जिससे इलाज के दौरान मुत्यु हो जाने के संबन्ध में को0 गैसड़ी पर 4 लोगों के विरुद्ध मामला पंजीकृत हुआ,आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। को0 गैसड़ी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण सगीर,सलमान,अतीकुर्र रहमान,रहबर रजा को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।