भीलवाड़ा: महिला के घर में घुसकर पेट्रोल छिड़कने का प्रयास, आरोपी को महिला उत्पीड़न न्यायालय ने 3 वर्ष की सजा और ₹50 हजार जुर्माना
भीलवाड़ा। महिला के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर जलाने के प्रयास के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 452 आईपीसी में 3 वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने जानकारी दी।