दहेज एक्ट के मामले में त्वरित विचारण के तहत जिला सत्र एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बांका के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार की सुबह 8:00 बजे मिली जानकारी के अनुसारअर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।