नवाबगंज: हाईकोर्ट ने DIOS बाराबंकी को हटाने का दिया आदेश, वेतन घोटाले में जालसाजी की आशंका, STF को सौंपी जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी के DIOS ओ.पी. त्रिपाठी को तत्काल पद से हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच STF को सौंपी गई है। यह आदेश प्रबंधक सरदार आलोक सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने दिया। मामला सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज, बाराबंकी का है। यहां के सहायक अध्यापक (संस्कृत) अभय कुमार पर आरोप है।