नगर परिषद ने बकायादार करदाताओं को राहत देते हुए लोक अदालत में मिलने वाली अधिभार छूट की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अब परिषद कार्यालय अवकाश के दिनों (शनिवार-रविवार) में भी खुला रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर अपने बकाया कर जमा कर सकें। नगर परिषद सीएमओ कमलेश गोले ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।