कोंडागांव: गांजा तस्करी मामले पर दोष हुआ सिद्ध, कोंडागांव न्यायलय ने 2 युवकों को सुनाया 10-10 वर्ष कारावास व 1-1लाख रुपए का अर्थदंड
गांजा तस्करी कर रहे दो युवकों को कोण्डागांव की कोतवाली पुलिस ने 20 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। 11 मार्च को इस मामले पर कोण्डागांव जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है। ऐसे में राजस्थान के दोनों युवकों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है।