बहराइच: एफटीसी प्रथम कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई
दीवानी न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम कोर्ट ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले के अभियुक्त को मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी करार देते हुए 8 साल 17 कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी मंगलवार शाम को डीजीसी क्रिमिनल ने दी उन्होंने बताया कि घटना वर्ष 2017 मे थाना रुपया में हुई थी जिसके संबंध में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।