गाज़ीपुर: पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जयहिंद को 20 साल की सश्रम कैद और ₹40,000 का अर्थदंड
गाज़ीपुर के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामावतार प्रसाद ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी जयहिंद को 20 साल की सश्रम कारावास और 40 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को मुआवज़े के रूप में दी जाए। इस मामले की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बुधवार शाम करीब 5 बजे की।