गाज़ीपुर: गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार का लगा जुर्माना
गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दवा और इलाज हेतु प्रदान की जाए।यह फैसला अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनाया है।