मुरैना नगर: तेजी और लापरवाही से बस चलाने वाले चालक को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई
न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आरोपी पवन शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹4000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है, बस चालक के द्वारा मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई थी जिसे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी वहीं दूसरा घायल हुआ था ,लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी।