मुरैना नगर: बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के पास धारा 163 लागू की
मुरैना जिले में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए मुरैना कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केदो के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जो कि 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।