यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 हजार 543 सब इंस्पेक्टर पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
मामला यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए करीब 15 लाख 75 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे।
इसके बाद 14 और 15 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 7 मई 2026 को जारी किया गया और फाइनल चयन सूची में 4 हजार 543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ।
लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बदले गए प्रश्नों और उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनकी आपत्तियों पर भर्ती बोर्ड ने उचित विचार नहीं किया।
इसी मामले को लेकर श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडेय समेत कई अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 4 हजार 543 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। उस सुनवाई में प्रश्नों और उत्तरों को लेकर उठाई गई आपत्तियों तथा भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयनित 4 हजार 543 अभ्यर्थियों की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकी है। भर्ती प्रक्रिया का अगला कदम अदालत के आदेश के बाद ही तय होगा।
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