बिना डायवर्शन कृषि भूमि के अन्य प्रयोजन के उपयोग पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
12 प्रकरणों में किया गया 20 लाख 87 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित,
7 बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में शत-प्रतिशत भू-राजस्व वसूली सुनिश्चित करने एवं कृषि भूमि के अनधिकृत उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा श्री विजय राय के नेतृत्व में बिना विधिवत डायवर्जन (व्यपवर्तन) कर कृषि भूमि का व्यावसायिक अथवा अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों में उपयोग करने वाले भूमिस्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के अंतर्गत बिना अनुमति कृषि भूमि का अवैध उपयोग करने के कुल 12 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए ₹20,87,866 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रशासन की सख्ती का असर यह रहा कि ग्राम भरलाय एवं बरहानपुरा के पांच भूमिस्वामियों ने नोटिस प्राप्त होने के बाद ₹1,95,210 की बकाया राशि तत्काल शासकीय खजाने में जमा कर दी।
वहीं, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अर्थदंड जमा नहीं करने वाले सात बड़े बकायादारों के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय ने उनकी चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की तथा राजस्व अभिलेखों में अर्थदंड की प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित बकायादारों में बनापुरा निवासी श्रीमती श्रद्धा पति अनुराग गौर, श्री पदमकांत पिता विजयशंकर, श्री बलराम गौर पिता राधेलाल गौर, श्रीमती सरोज पति लीलाधार, श्री कैलाश पिता रामेश्वर अग्रवाल, बराखड़कला निवासी श्री शाहबाज पिता फखरे आलम तथा चौकीहरवंश निवासी श्रीमती कृष्णाबाई पति रामचंद्र कुशवाहा शामिल हैं।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन भूमिस्वामियों द्वारा बिना विधिवत डायवर्जन कृषि भूमि पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, भवन अथवा अन्य निर्माण किए गए हैं, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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