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वर्ष 2019 में 9-10 अक्टूबर की रात हुई रवि उर्फ आदित्य की जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है। मामले में कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाहियों के बाद, जनपद न्यायालय ने 14 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 2 अभियुक्तों, रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह, को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। ​सजा पाने वालों में ढाबा मालिक सुरेश यादव, उनका बेटा आर्किट यादव उर्फ सोमू, भाई रमेश यादव, ढाबा कर्मचारी लवकुश तिवारी, हर्षित वर्मा, आर.पी. यादव, सौरभ और मानू बारी सहित 14 लोग शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ने पैरवी के दौरान 13 गवाह पेश किए थे। पीड़ित परिवार के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है। - Rae Bareli News