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सम्भल में राजस्व संहिता 2006 मे निर्धारित अवधि में निस्तारण ना करने बाले अधिकारियों पर हों कार्यवाही.अमित कुमार उठवाल एडवोकेट वीडियो को शेयर करें यूपी के जनपद सम्भल में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल ने दिनाक 3/6/2026 को उत्तर प्रदेश के सभी जनपद न्यायधीशों को पत्र प्रेषित कर बार एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार पर जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने को निर्देशित किया है जोकि आंशिक रूप से स्वागत योग्य है माननीय उच्च न्यायालय को एवं उत्तर प्रदेश सरकार तथा वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि राजस्व न्यायालयों के पीठासीन जोकि निरंकुश हो गए हैं उनपर भी विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाये राजस्व संहिता 2006 में प्रत्येक मामले के निस्तारण की समय सीमा तय कर रखी है लेकिन राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अपनी हठधर्मिता पर उतारू रहते हैं नामांतरण बाद 45 दिन मैं निस्तारित होना चाहिए लेकिन दो दो माह तक दर्ज नहीं होते धारा 24,30, 31/32 आदि मैं कानूनगो स्तर से 6 से 10 माह तक रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को प्रेषित नहीं की जाती हैं, विवादित पत्रावलियां बहस सुनने के बाद आदेश मैं सुरक्षित रख ली जाती हैं कई कई माह तक आदेश पारित नहीं होते, समय से परवाने दर्ज नहीं होते, 90 प्रतिशत रियल टाईम खतौनी में काश्तकारों के अंश गलत हैं, खतौनी पर दर्ज आदेशों का nifaj नहीं kiya जाता इसके लिए किसी अधिकारी की कोई जवाब देही तय नहीं की गई है जोकि चिंता का विषय है उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए प्रत्येक जनपद में एक कमेटी बनाई जाये जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया जाये अगर किसी राजस्व न्यायालय के किसी पीठासीन अधिकारी के व्यवहार अथवा कार्य शैली से किसी काश्तकार,.अधिवक्ता अथवा किसी बार एसोसिएशन को कोई शिकायत या समस्या हो तो यह कमेटी उसपर सुनवाई कर कार्यवाही प्रस्तावित करे साथ ही यह भी व्यवस्था लागू हो कि जो कोई पीठासीन अधिकारी राजस्व संहिता में निर्धारित अधिकतम समय में मामले का निस्तारण नहीं करते हैं साथ ही जो संबंधित कर्मचारी समय से आदेश का क्रियान्वयन नहीं कर्ता है उक्त अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाए ! जिसमे काश्तकार को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की. जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो सके! बाइट अमित कुमार उठवाल एडवोकेट सम्भल

Sambhal, Sambhal | Jun 12, 2026

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#SPSambhal @Krishan_IPS के निर्देशन में #ASPSouth श्री मनोज कुमार रावत द्वारा थाना गुन्नौर क्षेत्रा0 मोहर्रम के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत रूट मार्च कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये व ड्रोन कैमरों से मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी की जा रही है। https://t.co/8aqKidA5Pm

#SPSambhal @Krishan_IPS के निर्देशन में #ASPSouth श्री मनोज कुमार रावत द्वारा थाना गुन्नौर क्षेत्रा0 मोहर्रम के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत रूट मार्च कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये व ड्रोन कैमरों से मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी की जा रही है। https://t.co/8aqKidA5Pm

Sambhal, Uttar Pradesh | Jun 26, 2026

.@DmSambhal श्री अंकित खंडेलवाल व #SPSambhal
@Krishan_IPS द्वारा कस्बा सम्भल में कस्बा सम्भल में मोहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताज़िया जुलूस के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का निरीक्षण कर तैनात पुलिस बल एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। https://t.co/vTAhPyt0AX

.@DmSambhal श्री अंकित खंडेलवाल व #SPSambhal @Krishan_IPS द्वारा कस्बा सम्भल में कस्बा सम्भल में मोहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताज़िया जुलूस के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का निरीक्षण कर तैनात पुलिस बल एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। https://t.co/vTAhPyt0AX

Sambhal, Uttar Pradesh | Jun 26, 2026

#SPSambhal @Krishan_IPS के निर्देशन में #CO बहजोई श्रीमति स्तुति सिंह द्वारा थाना बहजोई क्षेत्रान्तर्गत मय पुलिस बल के साथ प्रमुख स्थानों पर #FootPatrolling कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की गयी।    
#UPPolice https://t.co/uFIUkqHY3H

#SPSambhal @Krishan_IPS के निर्देशन में #CO बहजोई श्रीमति स्तुति सिंह द्वारा थाना बहजोई क्षेत्रान्तर्गत मय पुलिस बल के साथ प्रमुख स्थानों पर #FootPatrolling कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की गयी। #UPPolice https://t.co/uFIUkqHY3H

Sambhal, Uttar Pradesh | Jun 26, 2026

सम्भल में राजस्व संहिता 2006 मे निर्धारित अवधि में निस्तारण ना करने बाले अधिकारियों पर हों कार्यवाही.अमित कुमार उठवाल एडवोकेट वीडियो को शेयर करें यूपी के जनपद सम्भल में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल ने दिनाक 3/6/2026 को उत्तर प्रदेश के सभी जनपद न्यायधीशों को पत्र प्रेषित कर बार एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार पर जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने को निर्देशित किया है जोकि आंशिक रूप से स्वागत योग्य है माननीय उच्च न्यायालय को एवं उत्तर प्रदेश सरकार तथा वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि राजस्व न्यायालयों के पीठासीन जोकि निरंकुश हो गए हैं उनपर भी विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाये राजस्व संहिता 2006 में प्रत्येक मामले के निस्तारण की समय सीमा तय कर रखी है लेकिन राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अपनी हठधर्मिता पर उतारू रहते हैं नामांतरण बाद 45 दिन मैं निस्तारित होना चाहिए लेकिन दो दो माह तक दर्ज नहीं होते धारा 24,30, 31/32 आदि मैं कानूनगो स्तर से 6 से 10 माह तक रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को प्रेषित नहीं की जाती हैं, विवादित पत्रावलियां बहस सुनने के बाद आदेश मैं सुरक्षित रख ली जाती हैं कई कई माह तक आदेश पारित नहीं होते, समय से परवाने दर्ज नहीं होते, 90 प्रतिशत रियल टाईम खतौनी में काश्तकारों के अंश गलत हैं, खतौनी पर दर्ज आदेशों का nifaj नहीं kiya जाता इसके लिए किसी अधिकारी की कोई जवाब देही तय नहीं की गई है जोकि चिंता का विषय है उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए प्रत्येक जनपद में एक कमेटी बनाई जाये जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल किया जाये अगर किसी राजस्व न्यायालय के किसी पीठासीन अधिकारी के व्यवहार अथवा कार्य शैली से किसी काश्तकार,.अधिवक्ता अथवा किसी बार एसोसिएशन को कोई शिकायत या समस्या हो तो यह कमेटी उसपर सुनवाई कर कार्यवाही प्रस्तावित करे साथ ही यह भी व्यवस्था लागू हो कि जो कोई पीठासीन अधिकारी राजस्व संहिता में निर्धारित अधिकतम समय में मामले का निस्तारण नहीं करते हैं साथ ही जो संबंधित कर्मचारी समय से आदेश का क्रियान्वयन नहीं कर्ता है उक्त अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाए ! जिसमे काश्तकार को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की. जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो सके! बाइट अमित कुमार उठवाल एडवोकेट सम्भल - Sambhal News