बुलंदशहर: कोर्ट ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के 3 आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई
वाहिद जाहिद शाहिद द्वारा वर्ष 2021 में इरफान पुत्र शफीक के साथ मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। जिसके संबंध में 27.06.2021 को थाना शिकारपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.07.2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई गई। जिसके आधार पर तीनों को सजा सुनाई गई।