हमीरपुर: हमीरपुर न्यायालय ने नाबालिग युवती से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की दी सजा
थाना मुस्करा में नाबालिग युवती के साथ बुरी नियत से छेड़खानी करने पर अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा न्यायालय द्वारा दी गयी। 17 नवम्बर 2015 को थाना मुस्करा में धारा 354 (क) आईपीसी व 10 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त धर्मेन्द्र लोधी पुत्र लाखन लोधी निवासी भण्डवा थाना मुस्करा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।