हमीरपुर: हमीरपुर न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थ दंड की सजा दी
मौदहा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा अदालत द्वारा सुनाई गई। 13 जून 2015 को उक्त आरोप में थाना मौदहा में धारा 376डी, 342 आईपीसी व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र विशुकरन निवासी ग्राम ढीहा डेरा थाना मौदहा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।