बीकानेर: कोर्ट ने 26 लाख से अधिक की बैंक जमा राशि पर तीन वारिसों का बराबर अधिकार, जारी किए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आदेश
बीकानेर में न्यायाधीश अश्वनी विज ने दिवंगत माणकचंद मारू के बैंक खातों में जमा करीब 26.49 लाख रुपये की राशि को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक के वैधानिक वारिसों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश देते हुए बैंक जमा राशि, उस पर मिलने वाले ब्याज और अन्य देय लाभों में प्रत्येक का एक-तिहाई हिस्सा तय किया है। कोर्ट में पेश याचिका