झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस जांच और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख निश्चित है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव ने बताया कि ईडी की क्रिमनल रीट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से आइ ए यानी interlocutory application फाइल किया गया है।