➡️ देवरी एवं रहली क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 8 प्रकरण दर्ज
➡️ 6.5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 720 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद, 73,300 रुपये की सामग्री जब्त एवं नष्ट
मध्यप्रदेश आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2026 को जिला आबकारी विभाग सागर द्वारा वृत्त देवरी एवं वृत्त रहली क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की गई।
सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती वंदना पांडेय के आदेशानुसार वृत्त प्रभारी सुश्री मोनिका चंदेल एवं आबकारी अमले के संयुक्त दल ने ग्राम समनापुर, महाराजपुर एवं छिरारी में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च) के अंतर्गत कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
कार्रवाई में 6.5 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा एवं 720 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। बरामद लाहन का नमूना लेकर शेष लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। अवैध मदिरा एवं मदिरा निर्माण सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 73,300 रुपये आंकी गई है।
प्रकरणों में तीन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। शेष प्रकरणों में विवेचना जारी है तथा संबंधित आरोपियों की तलाश की जा रही है।
उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी उत्तर श्री सुखपत साकेत तथा आबकारी आरक्षक श्री दीपेन्द्र उदेनिया, श्री राजकमल सिंह, श्री दिलीप ठाकुर, श्री राहुल अहिरवार, सुश्री अंकिता साहू, सुश्री अंकिता चौरसिया एवं सुश्री प्रगति ताम्रकार की सराहनीय भूमिका रही।
आबकारी विभाग सागर द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
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