बक्सर: बिहार में 10 जून से दूसरे राज्यों से आने वाले बालू-पत्थर पर ट्रांजिट पास अनिवार्य, बिना पास परिवहन पर होगी कार्रवाई
Buxar, Buxar | Jun 2, 2026 बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बिहार की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 10 जून से प्रभावी हो जाएगी।