सिहोरा: सिहोरा जेएमएफसी कोर्ट ने सूने घर में चोरी के आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई
गोसलपुर क्षेत्र में सूने घर का ताला तोड़कर जेवर और नगदी चोरी के मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी मनीष कुशवाहा को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ₹500 अर्थ दंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि फरियादी शीला पटेल के सूने मकान का ताला तोड़कर 9 जून 2025 को आरोपी ने सोने चांदी के जेवर और ₹100000 सहित