तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आदित्य रावत की अदालत ने वाइन शॉप मैनेजर पर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने साजन भाट और दीपक नायक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307/34 के तहत 5-5 साल के कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।